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Pan Card Issue

  • आप दो तरीकों से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    ·         भौतिक मोड

    ·         डिजिटल मोड

  • फिजिकल मोड़ में आपको पैन फॉर्म भर के प्रिंट करने के बाद उसके साथ सारे दस्तावेज़ को एक साथ इकट्ठा करके निकटतम UTIITSL कार्यालय के पते पर डाक द्वारा भेजना होगा

  • डिजिटल मोड के तहत, आवेदकों को फिजिकल कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आधार-आधारित -हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह देख लें कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर के साथ अपडेट है। -केवाईसी के लिए आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है।

  • फॉर्म भरें और जमा करने से पहले पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक सभी कागजात जमा करें। कागजात में आपको अपनी पहचान, पता और जन्म तिथि आदि होना चहिए। प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। 15 से 20 दिनों के भीतर पैन कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा लेकिन  सुधार के मामलों में, पैन कार्ड सुधार आवेदन पत्र की प्रक्रिया में थोड़ा अधिक समय लगता है और कार्ड 25 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है।

  • पैन आवेदन पत्र (फ्रंट पेज और बैकसाइड) और आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आईडीई प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और जन्म तिथि प्रमाण जैसे सहायक दस्तावेज। इन दस्तावेजों को 200 डीपीआईपीडीएफए (PDF) प्रारूप में स्कैन किया जाना चाहिए (आकार: अधिकतम 2 एमबी (MB) तक)

    फोटो स्कैनिंग 300 डीपीआई, 213 X 213 पिक्सल (आकार: 30 केबी से कम)
    हस्ताक्षर स्कैनिंग 600 डीपीआई ब्लैक एंड व्हाइट (आकार: 60 केबी से कम)

  • आप दस्तावेजों को 3 महीने के भीतर यूटीआई कार्यालय में भेज सकते हैं।

  • यदि आप पैन कार्ड फॉर्म और डाक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी यूटीआई कार्यालय को नहीं भेजते हैं तो आयकर विभाग द्वारा पैन नंबर को रद्द कर दिया जाता है।

  • पैन कार्ड आवेदन करने की प्रक्रिया शुल्क 107 रुपये है। यदि आवेदक केवल -पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है तो देय राशि 72 रुपये होगी।

  • -पैन कार्ड के लिए कमीशन 5 रु.
    -पैन कार्ड और फिजिकल पैन दोनों के लिए कमीशन 7 रु.

  • ऐसे मामलों में, आवेदक के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान फॉर्म 49A पर हस्ताक्षर की जगह पर पर लगाया जाना चाहिए। यह आधिकारिक मुहर और मुहर के साथ एक मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

  • नहीं, यदि आपने डिजिटल मोड से पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है तो आपको ग्राहक के दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, आपको ओटीपी का उपयोग करके आवेदन को सत्यापित करना होगा।

  • यह समस्या/त्रुटि तब आती है जब ग्राहक का आधार नंबर पहले से ही किसी दूसरे पैन कार्ड से जुड़ा होता है जिसका मतलब है कि ग्राहक के पास पहले से ही पैन कार्ड है।